मंगलवार, 15 मार्च 2022

जुगाड़ बना कई गांवों के लिए विद्युत सप्लाई का जरिया, चारों तरफ हो रही तारीफ

शिव 15 मार्च, कल यानी 14 मार्च को बाड़मेर के बांद्रा गांव में बनी डामर सड़क के बीचों बीच खड़े एक विद्युत पोल की तस्वीर काफी चर्चा का विषय बन गई थी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग सरकार और जिम्मेदार विभाग पर तरह तरह के तंज कसकर खिल्ली उड़ा रहे थे । कल ही के दिन एक और तस्वीर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वो तस्वीर थी मौखाब से पोषाल जाने वाली 11 केवी लाइन के क्षतिग्रस्त उस पोल की जो टूट चुका था पर लाइन पर कार्यरत कर्मचारियों के बनाये जुगाड़ से विद्युत सप्लाई दे रहा था । भीषण गर्मी पोल टूट जाने की खबर से एकबारगी तो ऐसा लग रहा था कि अब पोल बदलने में और नया पोल लगाने में काफी समय लगेगा पर लाइन पर कार्यरत जालाराम और उसके साथी ने बांस के जरिए जुगाड़ बनाकर 1 घंटे में ही विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी ,काम के प्रति समर्पित पहल की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है ।

बुधवार, 9 मार्च 2022

होली पर कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध रंगे भरे गुब्बारे फेंकने एवं धार्मिक स्थानों पर रंग डालने की मनाही

बाडमेर, 09 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान  साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
यह आदेश 12 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 25 मार्च 2022 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।

गुरुवार, 3 मार्च 2022

फसल खराबे पर मुआवजे के तहत 161 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

बाड़मेर, 03 मार्च। जिले की बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों के अभाव संवत 2078 के फसल खराबे से प्रभावित 167060 कृषकों को 1,61,49,35,240रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार फसल खराबे से प्रभावित 1167060 कृषकों को 1,61,49,35,240रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
उन्होने बताया कि 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, समदडी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन, गडरारोड एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों केे 67695 एसएमएफ कृषकों को 360357977 रूपये तथा 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के बाड़मेर, नोखरा, शिव, धनाऊ, गुडामालानी, समदडी, सिणधरी, सेड़वा, बायतु, धोरीमना, गिड़ा, कल्याणपुर, रामसर, सिवाना, चौहटन, गडरारोड़ एवं पचपदरा तहसील क्षेत्रों केे 99365 अदर देन एसएमएफ कृषकों को 1254577263रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।