14 जनवरी, जिले में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रोन वायरस के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेंने तथा राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने को कहा गया गया।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोविड के नये वैरिएन्ट ओमिक्रोन के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसकी पालना में वर्तमान में बाड़मेर जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर के केस पुनः तीव्र गति से बढ़ने के कारण कोविड वैक्सीनेशन के अधिकतम योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित करने एवं संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित रखने के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे। राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। अवकाश स्वीकृत होने पर अवकाश पर रहने के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही प्रस्थान करेंगे।
उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा अत्यावश्यक होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की बिना अनुमति प्राप्त किये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पाबन्द करेंगे कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपना मुख्यालय छोड़ेगे। आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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