बाड़मेर, 11 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाईड लाईन एवं महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किया गया है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए होंगे तो उनसे 1 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली की जाएगी। इसी प्रकार किसी भी दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क के वस्तु विक्रय करने पर 500 रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा तो 100 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
इसी प्रकार आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहार/शादी समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक के सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये तथा मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबन्धक एवं अधिभोगी द्वारा उपरोक्त समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा तथा ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहननें पर 500 रुपये तथा सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।