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शनिवार, 26 फ़रवरी 2022

जिला कलेक्टर ने किया नरेगा कार्यों का निरीक्षण अनियमितता पर बीडीओ को नोटिस , जेटीए पर कार्यवाही

बाड़मेर , 26 फरवरी। जिले में नरेगा के कार्यों की धरातल पर पड़ताल को शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया एवं अनियमितताए पाए जाने पर जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।
    जिला कलक्टर लोक बंधु ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के साथ शनिवार को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो का व्यापक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने सर्वप्रथम धनाऊ पंचायत समिति की तालसर पंचायत में ग्रेवल सड़क निर्माण गंगुपुरा से श्मशान घाट तक का निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय 19 श्रमिक उपस्थित पाये गये तथा नियोजित श्रमिको द्वारा प्रति दिन किये गये कार्य की जाचं की गई। कलेक्टर ने यहां मेट तुलछाराम से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विकास अधिकारी गोपाराम एवं तकनीकी सहायक जीयाराम द्वारा प्रगतिरत कार्य का समय पर निरीक्षण नही करने एवं कार्यो की गुणवत्ता में कमी होने के कारण उन्हें नोटिस जारी करने को कहा।
  बाद में जिला कलेक्टर ने बाड़मेर पंचायत समिति की बालेरा पंचायत में रड़वा में हेरल नाडी खुदाई कार्य का जायजा लिया। यहां निरीक्षण के समय कुल 60 श्रमिक उपस्थित पाये गये है। जिला कलेक्टर ने नाडी कार्य पर मेट ईश्वरसिंह से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। श्रमिको से पूर्व पखवाडो में टास्क कितनी प्राप्त हुई पर पूछा। श्रमिको ने बताया कि पूर्व में 150 रूपये प्रति दिन प्राप्त हुए है। इस पर जिला कलक्टर ने कम टास्क पर तकनीकी सहायक सुरेश कुमार को नोटिस देने के  निर्देश दिये गये एवं भविष्य में श्रमिको को पांच-पांच के ग्रुप में नियोजित कर प्रति दिन टास्क में सुधार करने को कहा ताकि श्रमिको को पुरा टास्क मिल सके। उन्होंने सहायक अभियन्ता राम लाल जैन को निर्देश दिये गये कि नाडी के आगोर के कार्य में सुधार किया जावे। ताकि नाडी की भराव श्रमता बढ सके।  
  इसी तरह राणीगांव में सुकड़ी नाडी खुदाई कार्य पर कलेक्टर के निरीक्षण के समय 61 श्रमिक उपस्थित पाये गये है। उन्होंने नाडी कार्य पर मेट मोटाराम एवं सुखसिंह से पूर्व में किये कार्य की नाप, प्रति दिन की टास्क, श्रमिके के छाया, पानी, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। श्रमिको से पूर्व पखवाडो में टास्क कितनी प्राप्त हुई पूछा, इस पर श्रमिको ने बताया कि पूर्व में 218 रूपये प्रति दिन प्राप्त हुए है। इस पर जिला कलक्टर ने तकनीकी सहायक प्रकाश खत्री के कार्य स्थल पर उपस्थित नही पाये जाने पर इसे गम्भीरता से लेते हुए तुरंत उसे हटाते हुए मुख्यालय जिला परिषद बाड़मेर करने तथा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि नाडी के आगोर के कार्य में सुधार किया जावे। ताकि नाडी की भराव श्रमता बढ सके।
    जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू एवं अधिशासी अभियंता राजेन्द्र सिंह भी साथ रहे।

मंगलवार, 11 जनवरी 2022

कोविड उपयुक्त व्यवहार नहीं करने पर लगेगा दंड मास्क नहीं पहनने पर लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बाड़मेर, 11 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाईड लाईन एवं महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किया गया है।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए होंगे तो उनसे 1 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली की जाएगी। इसी प्रकार किसी भी दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क के वस्तु विक्रय करने पर 500 रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा तो 100 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
  इसी प्रकार आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहार/शादी समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक के सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये तथा मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबन्धक एवं अधिभोगी द्वारा उपरोक्त समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा तथा ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहननें पर 500 रुपये तथा सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।